जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड समेत पांच उद्योगों पर औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघन में जुर्माना

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड समेत पांच उद्योगों पर औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघन में जुर्माना
रायगढ़, 13 फरवरी 2026/ जिले में औद्योगिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच उद्योगों पर जुर्माना लगाया है। कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संभाग रायगढ़ द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हुई दुर्घटनाओं के बाद किए गए निरीक्षण में गंभीर उल्लंघन पाए गए। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948 तथा संबंधित नियमों के तहत 05 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए थे। जनवरी 2026 में न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण करते हुए संबंधित अधिभोगियों एवं प्रबंधकों पर लाखों रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-4, एमएलएसएम, खरसिया रोड, रायगढ़ में कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(2)(डी) के उल्लंघन पर अधिभोगी को 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम जामगांव, रायगढ़ के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक को धारा 7ए(2)(ए) एवं 21(1)(4) के उल्लंघन पर प्रत्येक के विरुद्ध 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसी कंपनी से जुड़े एक अन्य मामले में धारा 41 तथा संबंधित नियम 73(घ) एवं 73(1) के उल्लंघन पर दोनों जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रमशः 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कंपनी के एक अतिरिक्त प्रकरण में धारा 7ए(2)(डी) एवं 7ए(2)(ए) के उल्लंघन पर 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया।
इसके अतिरिक्त, मेसर्स आर.एस. इस्पात रायगढ़ प्राइवेट लिमिटेड, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, पूंजीपथरा रायगढ़ में भी धारा 7ए(2)(ए) एवं 21(1)(4) के उल्लंघन के मामले में अधिभोगी एवं प्रबंधक को 1 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी पर भविष्य में भी कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
