विद्यालय में लापरवाही उजागर, प्राचार्य एवं शिक्षकों को कारण बताओ सूचना


विद्यालय में लापरवाही उजागर, प्राचार्य एवं शिक्षकों को कारण बताओ सूचना
सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) ने विद्यालयीन कार्यों में लापरवाही बरतने पर प्राचार्य एवं शिक्षकों को कारण बताओ सूचना जारी की है।
दिनांक 20 अगस्त 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाताडीह, विकासखण्ड बिलाईगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। विद्यालय में निर्धारित समय पर प्रार्थना सभा प्रारंभ नहीं की गई थी। साथ ही कलेक्टर के निर्देशानुसार कमजोर छात्रों हेतु विशेष अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित नहीं की जा रही थीं।
कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों के विषयवार साप्ताहिक इकाई परीक्षण का आयोजन भी नहीं पाया गया। प्राचार्य द्वारा नियमित विद्यालय अवलोकन नहीं किया गया तथा शिक्षक एवं लिपिक निर्धारित समय पर उपस्थित न होकर विलंब से विद्यालय पहुँचे, जिसके कारण अध्ययन–अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहा था।
विशेष रूप से, व्याख्याता श्री डी.के. प्रधान दिनांक 12.08.2025 से 20.08.2025 तक लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है तथा अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है।
इन सभी बिंदुओं के आधार पर प्राचार्य श्री हेमचरण अनंत, व्याख्याता श्री डी.के. प्रधान, सुश्री सी. जांगड़े, श्री पी. बरिहा, सहायक ग्रेड–03 श्री एस.एन. साहू एवं श्री ओ.एन. पाण्डे को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। संबंधितों को तीन दिवस के भीतर विद्यालयीन समय उपरांत उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
चेतावनी दी गई है कि यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य कार्यालय को कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा तथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कर्मियों की होगी।