नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालेअपराधी को घर घोड़ा न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष के सश्रम कारावास ।
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालेअपराधी को घर घोड़ा न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष के सश्रम कारावास ।
घरघोड़ा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़ के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान अच्छे लाल काछी ने छेड़छाड़ के आरोपी संजय लकड़ा को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घरघोड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अपरलोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम जगना बदला हुआ नाम जहां पीड़ित अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी उनके माता-पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी , बड़ी बहन की शादी हो गई तब से दोनों बहने घर में रहती थी, घटना दिनांक को पीड़ित की छोटी बहन अपने सहेली के घर सोने चली गई थी और पीड़ित अपने घर में अकेली सोई थी कि अर्ध रात्रि 12:00 बजे आरोपी घर में घुसकर गलत नीयत से पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करने लगा तभी पीड़ित जाग गई और उसने आरोपी का विरोध किया तथा आरोपी को डंडे एवं टॉर्च से मारा जिससे आरोपी भाग खड़ा हुआ, टोर्च की रोशनी में पीड़ित ने आरोपी को पहचान लिया था । पीड़ित ने घटना के बारे में अपनी सहेली को बतलाया तथा गांव के सरपंच को भी घटना की जानकारी दी थी।
पीड़ित ने दूसरे दिन थाना धर्मजयगढ़ में व्यथा सुनाते हुए अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया पीड़ित की सूचना पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच में लिया गया थाना धरम जयगढ़ के अपराध क्रमांक 125/2020 में विवेचना करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती मनोरमा कुर्रे के द्वारा घटना की जांच कर आरोपी के विरुद्ध धारा 456 ,354 ,भारतीय दंड संहिता एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध किया जाना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल रायगढ़ भेजा गया तथा उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
अभियुक्त के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई किया जाकर सभी साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने घटना पर प्रकाश डाला साक्षियों के कथन तथा थाना प्रभारी द्वारा संकलित अन्य साक्ष्य के विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्क सुना तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय विद्वान न्यायालय ने दिनांक 9.2.2024 को अपना निर्णय देते हुए अभियुक्त संजय लकड़ा को धारा 456, 354 भारतीय दंड संहिता के एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए धारा 456,354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दो-दो वर्ष सश्रम कारावास तथ पाकसो एक्ट की धारा 8 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा, जिला रायगढ़ के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान अच्छे लाल काछी ने छेड़छाड़ के आरोपी संजय लकड़ा को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
घरघोड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अपरलोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम जगना बदला हुआ नाम जहां पीड़ित अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी उनके माता-पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी , बड़ी बहन की शादी हो गई तब से दोनों बहने घर में रहती थी, घटना दिनांक को पीड़ित की छोटी बहन अपने सहेली के घर सोने चली गई थी और पीड़ित अपने घर में अकेली सोई थी कि अर्ध रात्रि 12:00 बजे आरोपी घर में घुसकर गलत नीयत से पीड़ित के साथ छेड़छाड़ करने लगा तभी पीड़ित जाग गई और उसने आरोपी का विरोध किया तथा आरोपी को डंडे एवं टॉर्च से मारा जिससे आरोपी भाग खड़ा हुआ, टोर्च की रोशनी में पीड़ित ने आरोपी को पहचान लिया था । पीड़ित ने घटना के बारे में अपनी सहेली को बतलाया तथा गांव के सरपंच को भी घटना की जानकारी दी थी।
पीड़ित ने दूसरे दिन थाना धर्मजयगढ़ में व्यथा सुनाते हुए अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया पीड़ित की सूचना पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच में लिया गया थाना धरम जयगढ़ के अपराध क्रमांक 125/2020 में विवेचना करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती मनोरमा कुर्रे के द्वारा घटना की जांच कर आरोपी के विरुद्ध धारा 456 ,354 ,भारतीय दंड संहिता एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध किया जाना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल रायगढ़ भेजा गया तथा उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।
अभियुक्त के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई किया जाकर सभी साक्षियों के कथन दर्ज किए गए तथा थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने घटना पर प्रकाश डाला साक्षियों के कथन तथा थाना प्रभारी द्वारा संकलित अन्य साक्ष्य के विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने उभय पक्ष के तर्क सुना तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय विद्वान न्यायालय ने दिनांक 9.2.2024 को अपना निर्णय देते हुए अभियुक्त संजय लकड़ा को धारा 456, 354 भारतीय दंड संहिता के एवं पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देते हुए धारा 456,354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दो-दो वर्ष सश्रम कारावास तथ पाकसो एक्ट की धारा 8 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।।
