April 19, 2026

dainik

RAIGARH ANCHAL

लैलूंगा के बहुचर्चित हत्याकांड के कत्ल के आरोपी गण जमानत पर रिहा

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अंधे कत्ल के आरोपी गण जमानत पर रिहा
लैलूंगा के बहुचर्चित हत्याकांड जो कि दिनांक 2/6/2022 को करीबन 3: 00बजे एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 32 वर्ष की हत्या कर मृत शरीर को साक्ष्य छुपाने के आशय से चार गोड़ा तालाब के पास लैलूंगा में बिजली खंभा के पास झाड़ियों के झुंड में फेंक दिया गया था जिसकी बाद में शिनाख्ती शेखर महंत उर्फ जरहा निवासी बाजार पारा लैलूंगा के रूप में की गई।
थाना लैलूंगा पुलिस के द्वारा अन्वेषण के दौरान पाया कि अभियुक्त गण मोंगरा महंत एवं जितेंद्र उर्फ पिंटू दास महंत का भूमि संबंधी बंटवारा विवाद मृतक से था जिस कारण से अभियुक्तगण मोंगरा एवं जितेंद्र दास महंत मृतक से विवाद करते थे और दुश्मनी रंजिश रखते थे। जिस कारण से अभियुक्त जितेंद्र दास महंत के द्वारा अपने रिश्तेदार देवनारायण महंत उम्र 50 वर्ष निवासी पताकेला थाना बगीचा जिला जशपुर के साथ मृतक शेखर महंत के हत्या करने की योजना बनाई गई घटना की रात मृतक सुनसान जगह तालाब रास्ता के पास अंधेरा में बस्ती तरफ से अकेला आ रहा था तब अभियुक्त देवनारायण गमछा से उसके गले में फंदा बनाकर खींच दिया और अभियुक्त जितेंद्र महंत अपने पास रखे लोहे के रोड से सिर और कंधा में मारा तो शेखर दास वहीं रोड़ में गिर गया मौके पर ही शेखर दास की मृत्यु हो गई तब आरोपीगण देवनारायण महंत एवं जितेंद्र महंत दोनों मिलकर शेखर के शव को उतारकर बरगंडा झाड़ी में छुपा दिए एवं गमछा को वही झाड़ी में फेंक कर चले गए। पुलिस द्वारा आरोपी जितेंद्र उर्फ पिंटू से घटना में प्रयुक्त लोहे की छड़ एवं गमछा बरामद किया गया और आरोपीगण को घरघोड़ा न्यायालय के द्वारा जेल भेज दिया गया।
आरोपीगण जितेंद्र उर्फ पिंटू दास महंत एवं श्रीमती मोंगरा बाई महंत के द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव कालिया के माध्यम से जमानत पर रिहा होने हेतु अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला को अधिवक्ता नियुक्त कर जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराई गई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 5/5/2023 को उक्त दोनों आरोपीगण की जमानत स्वीकार कर ली गई है।
अतिरिक्त सेशन न्यायालय घरघोड़ा में आरोपीगण की ओर से श्री राजीव कालिया अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है।

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